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Hindi News मिजोरम नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में मेथमफेटामाइन के साथ म्यांमार का नागरिक गिरफ्तार

नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में मेथमफेटामाइन के साथ म्यांमार का नागरिक गिरफ्तार

मिजोरम में म्यांमार के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं।

मेथमफेटामाइन के साथ म्यांमार का नागरिक गिरफ्तार।- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE मेथमफेटामाइन के साथ म्यांमार का नागरिक गिरफ्तार।

आइजोल: मिजोरम उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल रविवार को 49 वर्षीय एक म्यांमार नागरिक को बड़ी मात्रा में मेथमफेटामाइन टैबलेट और क्रिस्टल मेथमफेटामाइन रखने के आरोप में आइजोल से गिरफ्तार किया गया है। म्यांमार के इस नागरिक को मिजोरम उत्पाद शुल्क और नाकोटिक्स विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है।

म्यांमार का रहने वाला है आरोपी

दरअसल, मिजोरम उत्पाद शुल्क और नाकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने यंग मिजो एसोसिएशन (YMA) के स्वयंसेवकों के सहयोग से शनिवार को आइजोल के बावंगकॉन इलाके में एक घर पर छापा मारा। बयान के मुताबिक, उन्होंने म्यांमार के ताहान पिनलुंग के निवासी ह्रंगतिनखारा के कब्जे से 1.3 किलोग्राम क्रिस्टल मेथामफेटामाइन और 16 किलोग्राम (1.6 लाख गोलियां) मेथामफेटामाइन जब्त किया।

राज्य के बाहर तस्करी का था इरादा

विभाग ने अपने बयान में आगे कहा है कि म्यांमार से मिजोरम में तस्करी कर लाई गई दवाओं को राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर ले जाने का इरादा था। आरोपी पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मिजोरम उत्पाद शुल्क और नाकोटिक्स विभाग की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता के रूप में देख जा रहा है। 

अब तक हुई बड़ी कार्रवाई

बता दें कि असम राइफल्स ने पिछले 45 दिनों में मिजोरम में 130 करोड़ रुपये की हेरोइन और अन्य ड्रग्स बरामद किये हैं। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनवरी से चलाए गए अभियानों के दौरान असम राइफल्स के कर्मियों ने 4 किलोग्राम हेरोइन, मेथामफेटामाइन की 3.3 लाख गोलियां और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त कीं। अधिकारी ने बताया कि असम के निवासी सहित 3 लोगों को मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

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