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पंजाब में 14 तहसीलदार और नायब तहसीलदार निलंबित, मोगा और मुक्तसर साहिब के 6-6 अधिकारियों पर कार्रवाई

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पंजाब सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के नियम 8 के तहत इन तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ बड़ी सजा की कार्यवाही प्रस्तावित है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

Representative Image- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY प्रतीकात्मक तस्वीर

पंजाब में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निलंबित कर दिया है। निलंबन का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। मोगा और श्री मुक्सर साहिब के सबसे ज्यादा छह-छह अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। वहीं, सस्पेंड होने वाले अधिकारियों में दो अधिकारी फिरोजपुर के भी हैं। पंजाब सरकार ने निलंबित अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें उनके निलंबन की पुष्टि की गई है और यह साफ किया गया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ बड़ी सजा का ऐलान किया जाएगा।

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पंजाब सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 1970 के नियम 8 के तहत इन तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के खिलाफ बड़ी सजा की कार्यवाही प्रस्तावित है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। लिस्ट में कुल 14 नाम हैं। इनमें छह नाम मोगा, छह नाम श्री मुक्तसर साहिब और दो नाम फिरोजफुर के हैं।

ये अधिकारी हुए निलंबित

1 गुरमुख सिंह, तहसीलदार, बाघापुराना, मोगा
2 भीम सेन, नायब तहसीलदार, बाघापुराना, मोगा
3 अमरप्रीत सिंह, नायब तहसीलदार, स्मालसर, मोगा
4 रमेश ढींगरा, नायब तहसीलदार, धर्मकोट, मोगा
5 हामिश कुमार, नायब तहसीलदार, बधनी कलां, मोगा
6 सुखविंदर सिंह, नायब तहसीलदार, निहाल सिंह वाला, मोगा
7 राजिंदर सिंह, तहसीलदार, गुरुहरसहाय को अतिरिक्त कार्यभार, फिरोजपुर
8, जगतार सिंह, नायब तहसीलदार, फिरोजपुर
9 जतिंदर पाल सिंह, तहसीलदार, मलोट का अतिरिक्त कार्यभार श्री मुक्तसर साहिब
10 रणजीत सिंह खैरा, नायब तहसीलदार, श्री मुक्तसर साहिब
11 परमिंदर सिंह, तहसीलदार, बरीवाला, श्री मुक्तसर साहिब
12 कंवलदीप सिंह बराड़, तहसीलदार, गिद्दड़बाहा, श्री मुक्तसर साहिब
13 अमृता तहसीलदार अग्रवाल, नायब गिद्दड़बाहा, श्री मुक्तसर साहिब
14 बलविंदर सिंह, नायब तहसीलदार डोडा, श्री मुक्तसर साहिब

यह आदेश पंजाब सरकार के राजस्व एवं पुनर्वास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान इन अधिकारियों का मुख्यालय वित्त आयुक्त (राजस्व) कार्यालय, पंजाब सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ होगा।