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छेड़छाड़ और मारपीट केस: AAP विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा दोषी करार, 12 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

छेड़छाड़ और मारपीट मामले में कोर्ट ने आप के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी ठहराया है। अदालत ने विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया है।

मनजिंदर सिंह लालपुरा- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT मनजिंदर सिंह लालपुरा

पंजाब के तरनतारन की एक अदालत ने 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी ठहराया है। यह मामला एक विवाह समारोह में एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ से जुड़ा है। अदालत ने विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया है और उनकी सजा का ऐलान 12 सितंबर को होगा।

मामला क्या है?

यह घटना 2013 की है, जब खडूर साहिब के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। समारोह में आए अनुसूचित जाति से संबंधित एक परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई थी। इस मामले में एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने लालपुरा को मुख्य आरोपी मानते हुए दोषी करार दिया है।

आप विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

इससे पहले, एक स्थानीय अदालत ने आप के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। विधायक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज है। पठानमाजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवदीप कौर गिल ने विधायक की अर्जी खारिज कर दी। सग्गू ने बताया कि अब विधायक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अदालत ने इससे पहले विधायक की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक टाल दी थी।

पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर एक सितंबर को यहां सिविल लाइंस थाने में पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उससे संबंध बनाए और 2021 में विवाह किया, जबकि वह पहले से विवाहित थे। महिला ने उन पर लगातार यौन शोषण, धमकी देने और अश्लील सामग्री भेजने का भी आरोप लगाया। पहली बार विधायक बने पठानमाजरा 2 सितंबर से फरार हैं। वह पुलिस की हिरासत से भाग निकले थे जब पंजाब पुलिस उन्हें हरियाणा में करनाल से गिरफ्तार करने गई थी। 

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