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जालंधर ग्रेनेड हमले के 4 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, आतंकवादी संगठन BKI के लिए धन जुटाने की थी बड़ी साजिश

पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में NIA ने खालिस्तान समर्थकों सहित चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : ANI प्रतीकात्मक फोटो

चडीगढ़: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित आवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में खालिस्तान समर्थकों सहित चार लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी दी। यह आरोपपत्र चंडीगढ़ की एक विशेष अदालत में शनिवार को दायर किया गया, जिसमें दो गिरफ्तार और दो फरार आरोपियों के नाम शामिल हैं।

एनआईए के अनुसार, यह हमला पंजाब में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गिरोह द्वारा प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने और वसूली के जरिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के लिए धन जुटाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।

गिरफ्तार आरोपी

  • उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी सैदुल अमीन
  • हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी अभिजोत जांगड़ा

फरार आरोपी

  • हरियाणा के यमुनानगर निवासी कुलबीर सिंह सिद्धू 
  • हरियाणा के करनाल निवासी मनीष उर्फ ​​काका राणा

भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित आवास पर यह हमला 7 अप्रैल, 2025 की रात को हुआ था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ ही दिनों बाद 12 अप्रैल को मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया था।

एनआईए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक सदस्य सिद्धू ने अपने सहयोगी मनीष के साथ मिलकर पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक आतंकवादी गिरोह बनाया, ताकि लोगों में भय का माहौल पैदा किया जा सके और वसूली के जरिए बीकेआई के लिए धन जुटाया जा सके।

पूर्व मंत्री के घर पर फेंका था ग्रेनेड 

बयान में कहा गया है कि मनीष ने बाद में अमीन को भर्ती किया था, जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। जांच एजेंसी ने कहा कि अमीन को ग्रेनेड सिद्धू ने दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया था। बयान के अनुसार सिद्धू ने हमले के बाद एक पोस्टर प्रसारित किया था, जिसमें उसने मनीष के साथ साजिश रचने की जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू के खिलाफ ‘रेड कॉर्नर’ नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी है। 

एनआईए ने इससे पहले अप्रैल 2024 में पंजाब में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता विकास प्रभाकर को निशाना बनाकर की गई उनकी हत्या से संबंधित एक मामले में सिद्धू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। बयान में कहा गया है कि आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने एवं भारत में सक्रिय बीकेआई के अन्य सदस्यों की पहचान करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। (इनपुट- भाषा)

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