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श्रीनिवासन पर दिए आदेश को वापस लेने की याचिका खारिज

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बीसीसीआई की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के खिलाफ दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को बीसीसीआई की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के खिलाफ दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। बीसीसीआई ने अपनी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को वापस लेने की मांग की थी जिसमें श्रीनिवासन को सर्वोच्च न्यायलय ने हितों के टकराव की स्थिति में रहने तक बोर्ड चुनावों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया था।

न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला की पीठ ने बारी-बारी से अपने-अपने चेंबर में सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार याचिका तो फरवरी में ही दाखिल की गई थी, लेकिन मंगलवार को ही उस पर सुनवाई हो सकी।

सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी में दिए अपने आदेश में चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी का मालिक रहते हुए श्रीनिवासन पर बीसीसीआई अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोक लगा दी थी और साथ ही बीसीसीआई के नियम 6.2.4 में किए गए संशोधन को भी हटा दिया था।

बीसीसीआई के नियम में किया गया यह संशोधन बोर्ड अधिकारियों को आईपीएल या चैम्पियंस लीग में हित रखने की छूट देता था और हितों के टकराव से परे रखा गया था।

न्यायालय ने सट्टेबाजी के दोषी पाए गए श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स टीम के सह-मालिक राज कुंद्रा की सजा तय करने के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी।

 

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