नई दिल्ली: टीम इंडिया(वनडे/T20) के कप्तान धोनी को सोमवार को विष्णु अवतार वाली फोटो वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके खिलाफ इस संबंध में चल रहे मामले पर रोक लगा दी है।
धोनी ने तीन दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इसी मामले पर कुछ समय पहले संबंधित मैगजीन के प्रमुख ने भी कोर्ट में केस पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे मान लिया गया था।
धोनी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनपर धार्मिक भावना को आहत करने वाला जो केस बेंगलुरु में चल रहा है उसे रद्द कर दिया जाए क्योंकि इस मामले में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। मैगजीन ने अपनी तरफ से ये फोटो छापी थी।
दरअसल धोनी की कुछ साल पहले विष्णु अवतार में एक फोटो सामने आई थी। इसमें वो कई ब्रांड्स को एन्डोर्स कर रहे हैं। उनके एक हाथ में जूता भी नजर आ रहा था। इसी फोटो को लेकर बेंगलुरु में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। धोनी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। मैगजीन ने धोनी को ‘गॉड ऑफ बिग डील्स’ बताया था।
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