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ट्रेन छूटने के बाद IRCTC ऐप से टिकट कैसे करें कैंसिल? जानें कितना पैसा मिलेगा वापस

क्या ट्रेन छूटने के बाद आपको टिकट का पैसा वापस मिलेगा? IRCTC ऐप के जरिए आप किस तरह से अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट कैंसिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर छोटी डिटेल...

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Image Source : FILE रेलवे रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन

कई बार ऐसा होता है कि हमें रेलवे स्टेशन पहुंचने में देरी होती है और ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में IRCTC ऐप या काउंटर के बुक किए गए रिजर्वेशन टिकट को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं यह सवाल देश के हजारों रेल यात्रियों के मन में होगा। वहीं, टिकट कैंसिल करने के बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा यह भी सवाल कईयों के मन में होगा। हम आपको IRCTC ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टिकट कैंसिल कराने से जुड़ी सारी जानकारी बताने जा रहे हैं। रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, इस बात की भी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी?

ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैसे करें कैंसिल?

आपको बता दें कि ट्रेन छूटने के बाद आप अपने ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बुक किए गए टिकट को कैंसिल नहीं करा सकते हैं। इसके लिए रेलवे के नियम के मुताबिक आपको TDR यानी टिकट डिमांड फॉर रिफंड फाइल करना होगा। इसके बाद रेलवे की तरफ से आपको पैसे वापस मिल सकते हैं।

TDR कब तक कर सकते हैं फाइल?

ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर समय से 72 घंटे के अंदर ही आप TDR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप TDR फाइल नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन TDR फाइल करने के लिए आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करना होगा। वहीं, ऑफलाइन TDR फाइल करने के लिए आपको नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर संपर्क करना होगा।

TDR कैसे करें फाइल?

  • TDR फाइल करने के लिए आपको IRCTC ऐप या वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा।
  • इसके बाद My Transaction में जाकर Booked Ticket History में जाएं।
  • जिस टिकट के लिए TDR फाइल करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए दिशा-निर्देश को फॉलो करें और TDR सबमिट कर दें।

TDR सबमिट करने के 60 दिन के अंदर रेलवे की तरफ से आपको रिफंड मिल सकता है। हालांकि, यह आपके टिकट कैंसिल करने के कारणों पर निर्भर करता है। आप समय-समय पर IRCTC ऐप या वेबसाइट पर TDR स्टेटस को चेक करते रहें।

TDR फाइल करने पर कितना मिलेगा रिफंड?

यह गारंटी नहीं है कि TDR फाइल करने के बाद आपको रिफंड मिल ही जाए। यह पूरी तरह से भारतीय रेलवे के कैंसिलेशन नियमों पर निर्भर करता है। रिफंड अप्रूव होने के 60 दिन के अंदर आपको उसी अकाउंट में रिफंड मिलेगा, जिसके जरिए आपने टिकट बुक किया था। ऑफलाइन टिकट बुक करने वालों को TDR प्रोसेस  होने के बाद नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर जाना होगा और अपना रिफंड वापस लेना होगा।

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