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'ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मैं बलात्कारी हूं', यौन उत्पीड़न के केस में बरी होने के बाद बोले बृजभूषण शरण सिंह

यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया जैसे उन्होंने गंभीर अपराध किया हो। उन्होंने विपक्ष और आलोचकों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कई लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

Brij Bhushan Sharan Singh, Harassment Case, Rouse Avenue Court Verdict- India TV Hindi
Image Source : PTI बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह।

Highlights

  • दिल्ली कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा।
  • पूर्व WFI अध्यक्ष बोले, आरोपों से मेरी छवि खराब करने की कोशिश हुई।
  • कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण और विनोद तोमर को बरी किया।

गोंडा: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में अदालत से बरी होने के बाद विपक्ष और अपने आलोचकों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया, जैसे उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया हो। गोंडा के नंदिनी नगर में मीडिया से बातचीत करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे मैंने बलात्कार किया हो। मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों में कहा गया कि किसी को मेडल देते समय मैंने छुआ था। इसी तरह के आरोप लगाए गए और माहौल ऐसा बनाया गया जैसे मैं बलात्कारी हूं।'

'वे मुझे जिंदा जलाना चाहते थे'

सिंह ने कहा कि इस मामले में विपक्षी दलों के साथ कई संगठन भी शामिल हो गए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 42 लोगों, संगठनों और राजनीतिक दलों की सूची है, जिन्होंने इस मामले में भूमिका निभाई। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि इसमें कुछ उद्योगपति भी शामिल थे, जिन्होंने इसे आर्थिक मदद दी और उनके पीछे भी कुछ लोग थे। अदालत के फैसले का जिक्र करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि तमाम आरोपों और विरोध के बावजूद न्यायपालिका ने उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने कहा,

'वे मुझे जिंदा जलाना चाहते थे। मुझे पकड़कर जला देने की मांग तक की गई थी।'

बृजभूषण ने किया था फैसले का स्वागत

बुधवार को बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि अदालत ने उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरी तरह आरोपों से मुक्त किया है। उन्होंने न्याय प्रक्रिया की तारीफ करते हुए कहा, 'कल न्यायपालिका ने सम्मान शब्द का इस्तेमाल किया और 18 जनवरी 2023 को लगाए गए आरोपों से मुझे पूरी तरह बरी कर दिया। इसके लिए हम न्यायिक प्रक्रिया का धन्यवाद करते हैं।' बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले मामले में बरी कर दिया था।

बंद कमरे में हुई थी मामले की सुनवाई

यौन उत्पीड़न का यह मामला उस समय का है, जब बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे। महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धाराओं 354, 354D, 354A, 506(1) और 109 के तहत आरोप लगाए थे। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार की अदालत में हुई। सुनवाई बंद कमरे में की गई थी। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया। (ANI से इनपुट्स के साथ)

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