उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने राज्य में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला किया है। एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला आयोग ने 9 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक, अब राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर जरूरी है। इसके साथ ही जिम, योगा सेंटर, बुटीक आदि के लिए भी अहम निर्देश दिए गए हैं। आइए जानते हैं महिला आयोग के इस फैसले के बारे में।
क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए ऐतिहासिक और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता प्रवीण फाइटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव को 9 सूत्रीय आदेश लागू करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों में कहा गया है कि अब राज्य में लड़कियों को डांस सिखाने के लिए महिला टीचर अनिवार्य है। इसके साथ बुटीक में भी महिला ही नाप लेंगी।
क्या-क्या निर्देश दिए गए?
महिला आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिम, योगा सेंटर और नाट्य कला केंद्रों में अब महिला ट्रेनर/टीचर होना अनिवार्य होगा। साथ ही ट्रेनर का सत्यापन भी कराया जाएगा। बुटीक सेंटरों पर महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप केवल महिला टेलर ही ले सकेंगी। महिलाओं के वस्त्र बेचने वाली दुकानों पर भी महिला कर्मचारी होना अनिवार्य है। सभी कोचिंग सेंटर, जिम, योगा क्लास और बुटीक में सक्रिय CCTV और DVR होना जरूरी है।
महिला आयोग के निर्देशों के मुताबिक, राज्य में स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर का होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिम या योगा सेंटर में प्रवेश के समय आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटरों में CCTV के साथ-साथ उचित वाशरूम व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। (रिपोर्ट: अनुराग श्रीवास्तव)
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