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पूर्व विधायक ताबिश खान को मारपीट के मामले में हुई सजा, भाई भी दोषी करार

पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान और उनके भाई इफ्तिखार को 2016 के मारपीट मामले में 3-3 साल की सजा सुनाई गई। दोनों पर कांस्टेबल से बदसलूकी और हमला करने का आरोप था। अदालत ने दोनों पर 4-4 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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Image Source : FACEBOOK.COM/BSPTABISHKHAN312 पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान।

संत कबीर नगर: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की एक विशेष अदालत ने 2016 के मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान और उनके भाई इफ्तिखार को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। अधिकारियों के मुताबिक, MP-MLA कोर्ट की विशेष न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी ने दोनों दोषियों पर 4-4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान आरोपियों को जमानत मिल गई थी, लेकिन आखिरकार अदालत ने उन्हें दोषी करार दे दिया।

कॉन्स्टेबल कमाल खान के साथ की थी बदसलूकी

सरकारी वकील विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, यह मामला 26 नवंबर 2016 का है। उस दिन कांस्टेबल कमाल खान ने धर्मसिंहवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके द्वारा दर्ज कराई गई FIR में आरोप लगाया गया था कि ताबिश खान अपने भाई और समर्थकों के साथ थाने में घुस गए थे। कमाल खान ने अपनी शिकायत में कहा था कि दोनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी वर्दी फाड़ दी और उन्हें धमकाया था। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कांस्टेबल की भूमिका को लेकर उन्हें निशाना बनाया था।

दोनों पर कई गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ था केस

सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ दंगा, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लोक सेवक पर हमला, शरारत, जानबूझकर अपमान और आपराधिक धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। FIR के बाद सुनवाई के दौरान आरोपियों को जमानत मिल गई थी, लेकिन लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। बता दें कि मोहम्मद ताबिश खान वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर खेसरहा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे।