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Hindi News उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बनी 3 मंजिला मस्जिद पर चल सकता है बुलडोजर, जीडीए ने ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का दिया समय

गोरखपुर में बनी 3 मंजिला मस्जिद पर चल सकता है बुलडोजर, जीडीए ने ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का दिया समय

गोरखपुर में घोष कंपनी चौराहे के पास बनी मस्जिद पर बुलडोजर चल सकता है। जीडीए ने मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। 15 दिन में नहीं हटाने पर जीडीए खुद से हटाएगा।

मस्जिद - India TV Hindi Image Source : INDIA TV मस्जिद

गोरखपुर: गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीडीए) ने नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। बीते 7 माह पहले नगर निगम टीम ने बुलडोजर के माध्यम से इस पूरे अवैध कब्जे को खाली कराया था। लेकिन इसी जमीन के 520 स्क्वायर फीट में तीन मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ है। नक्शा पास किए बिना तीन मंजिला मस्जिद का निर्माण किया गया है।

अवैध निर्माण 15 दिन में हटाने को कहा गया

15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा गया।  शुऐब अहमद को कहा गया है कि अगर ये खुद से निर्माण को नहीं हटाएंगे तो जीडीए खुद इसे ध्वस्त कराएगा और इसका खर्च इसके निर्माणकर्ता से वसूलेगा।

जीडीए ने तीन बार भेजे नोटिस

जीडीए के अनुसार बिना स्वीकृत मानचित्र के घोष कंपनी चौराहे के पास मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। सूत्रों की मानें तो निर्माण के दौरान ही जीडीए ने जब मानचित्र दिखाने को कहा था तो निर्माणकर्ता इसे प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद तीन बार नोटिस भी जारी किए गए। जीडीए ने नोटिस भेजा है उसमें लिखा है कि आप लोग का जो निर्माण है वह गलत है। इसका नक्शा नहीं पास है।

जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील 

मस्जिद के मुतवल्ली ने जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को बनाने में पूरे शहर का पैसा इसमें लगा है और एक छोटी सी बात के लिए जीडीए इसे तोड़ने की बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोग इस मामले को लेकर हाई कोर्ट का गए हैं। फिलहाल अभी इस मुद्दे पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हैं। 

रिपोर्ट- राज श्रीवास्तव, गोरखपुर