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यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों को बनाया गया प्रशासक, 11 जुलाई को खत्म हो रहा था कार्यकाल, क्या ले सकेंगे नीतिगत फैसले?

उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार ने सभी 75 ज़िला पंचायतों के मौजूदा अध्यक्षों को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है, ताकि वे नए पंचायत चुनाव होने तक अपने पद पर बने रह सकें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फाइल फोटो- India TV Hindi
Image Source : PTI मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म से एक दिन पहले बड़ा फैसला लेते हुए सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी किया है। यह आधिकारिक आदेश शुक्रवार को जारी किया गया, जो सभी ज़िला पंचायत अध्यक्षों का मौजूदा कार्यकाल 11 जुलाई को खत्म होने से एक दिन पहले आया।  

बड़े नीतिगत फ़ैसले लेने की अनुमति नहीं

आमतौर पर, ज़िला पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है। हालांकि, नए आदेश के तहत चुने हुए अध्यक्ष प्रशासनिक भूमिका में प्रभारी बने रहेंगे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पुष्टि की कि सरकार ने औपचारिक रूप से ज़िला पंचायत अध्यक्षों को एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका सौंपी है। जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी-अपनी ज़िला पंचायतों के प्रमुख बने रहेंगे, लेकिन सरकार ने कानूनी और प्रक्रियात्मक जटिलताओं से बचने के लिए उनकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, उन्हें बड़े नीतिगत फ़ैसले लेने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन वे सामान्य तरीके से प्रशासनिक कामकाज करते रहेंगे।

ये काम कर सकेंगे ज़िला पंचायत अध्यक्ष

  • रोज़मर्रा का प्रशासनिक कामकाज
  • चल रहे विकास कार्य
  • सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन
  • ज़िला पंचायत का नियमित कामकाज
  • नई चुनी हुई संस्थाओं के पद संभालने तक उनके हस्ताक्षर से आधिकारिक काम जारी रहेगा।

इसलिए लिया गया ये फैसला

उत्तर प्रदेश में यह पहली बार है जब नौकरशाहों को प्रभार सौंपने के बजाय, चुने हुए ज़िला पंचायत अध्यक्षों को उनके संवैधानिक कार्यकाल के खत्म होने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य में कानूनी कार्रवाई के कारण पंचायत चुनाव में देरी हुई है। 

बता दें कि राज्य की 75 ज़िला पंचायतों में से 68 की अध्यक्षता अभी बीजेपी समर्थित अध्यक्ष कर रहे हैं, जिससे सत्ताधारी पार्टी को चुनाव होने तक ज़िला-स्तरीय प्रशासन में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अगर ज़िला मजिस्ट्रेट को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता, तो ज़िला पंचायत प्रशासन में चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं होती। नई व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि मौजूदा अध्यक्ष स्थानीय प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर काम करते रहें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में ज़िला पंचायत अध्यक्षों के पद पर बने रहने से सत्ताधारी पार्टी को ग्रामीण इलाकों में अपना संगठनात्मक नेटवर्क और लोगों तक पहुंच बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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