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कोविड-19 से हुई मौतों पर मुआवजे के लिए केंद्र सरकार 6 हफ्ते में बनाए गाइडलाइन-SC
कोरोना से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 से हुई मौतों पर मुआवजे के लिए केंद्र सरकार 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा न देने की केंद्र की दलील भी खारिज कर दी और मुआवजे की राशि तय करने के लिए NDMA को अधिकृत किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली Supreme Court की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 6 सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि का पता लगाने का निर्देश दिया, जो कि COVID के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जा सकता है।
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