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VIDEO: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कार में अकेले हों तो भी मास्क पहनना जरूरी
कोरोना वायरस के फैसले संक्रमण को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कार में अगर कोई व्यक्ति अकेला बैठा होगा तो उसके लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीष जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि वाहन एक सार्वजनिक जगह है और अगर उसमें एक भी व्यक्ति बैठा होगा तो उसका मास्क पहनना जरूरी है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है यह मास्क पहनने वाले व्यक्ति को संक्रमण से बचाता है। कोर्ट ने माना कि मास्क पहनने की वजह से लाखों लोगों की जान बची है।
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