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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में अवैध निर्माण को हटाने के लिए तोड़फोड़ अभियान शुरू
सुप्रीम कोर्ट ने पहले हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को फरीदाबाद के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया था। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने फरीदाबाद नगर निगम और जिला पुलिस को छह सप्ताह के भीतर बेदखली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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