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जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के अगले सप्ताह उच्च न्यायालय का रुख करने की संभावना

रिया ने अपनी याचिका में कहा था कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। रिया और उसके भाई दोनों पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो अवैध यातायात के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए सजा का प्रावधान करता है।