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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य घोषित किया, उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य घोषित किया, उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी | इससे पहले, पूर्व अध्यक्ष ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक 2023 में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक चुनाव नहीं लड़ सकते।
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