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यूपी में मास्क पर सख्ती, यहां-वहां थूकने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में थूकने और बगैर मास्क निकलने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया। घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं दोबारा बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।