1. Hindi News
  2. वायरल न्‍यूज
  3. जब मंदिर में पहुंचा सुपरस्टार का तगड़ा फैन, भजन की जगह मंदिर में बजा दिया फिल्मी गाना, श्रद्धालु हैरान-VIDEO

जब मंदिर में पहुंचा सुपरस्टार का तगड़ा फैन, भजन की जगह मंदिर में बजा दिया फिल्मी गाना, श्रद्धालु हैरान-VIDEO

मंदिर परिसर में फिल्मी गाना बजाए जाने से बवाल बढ़ गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इस घटना का वीडियो सामने आया है।

मंदिर में बजाया फिल्मी गाना- India TV Hindi
Image Source : KVFC_OFFICIAL/X मंदिर में बजाया फिल्मी गाना

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जिले के प्रसिद्ध धनदायुधपानी स्वामी मंदिर में भजन की जगह लाउडस्पीकर पर फिल्मी गाना बजने लगा। इसको लेकर बवाल हो गया। मंदिर परिसर में एक प्रशंसक ने जानबूझकर अभिनेता और नेता थलापति विजय की फिल्म का गीत बजाया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 

पहाड़ी पर स्थित है ये मंदिर

मामला बढ़ने पर मंदिर प्रशासन ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना पहाड़ी पर स्थित मंदिर के 'यानाई पाथाई' (हाथी मार्ग) क्षेत्र में हुई और सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद विवाद उठ गया। 

थलापति विजय की फिल्म का गाना बजाया गया

मंदिर के सूत्रों के अनुसार, माइक्रोफोन स्टेशन का उपयोग आमतौर पर सुरक्षा घोषणाओं और भक्ति गीत प्रसारण के लिए किया जाता है। जब कर्मचारी वहां नहीं थे तब युवक ने अनधिकृत तरीके से प्रवेश करके अपना मोबाइल फोन कथित रूप से ऑडियो कंसोल से जोड़कर एक्टर थलापति विजय की फिल्म का गाना बजा दिया।

मंदिर में गूंजने लगी फिल्मी गाने की आवाज

इस मामले पर पुलिस में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत 12 फरवरी को दर्ज की गई है। घटना का वीडियो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आया, जिसमें युवक करतब करते हुए दिख रहा है। एक्स पर ये वीडियो केरल विजय फैन्स क्लब (KERALA VIJAY FANS CLUB) अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि मंदिर में भजन के बजाय तेज आवाज में फिल्मी गीत गूंज रहा है। 

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस सूत्रों के अनुसार, युवक और उसके साथियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।