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Arpita Mukherjee: अर्पिता को जेल में जान से मारे जाने का खतरा, जिसके बाद कोर्ट ने दिए खास निर्देश

Arpita Mukherjee: कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्पिता के सेल में चार से अधिक कैदियों को नहीं रखा जा सकेगा। कुछ भी खाने-पीने की वस्तुओं या भोजन के पहले उस खाने का टेस्ट होगा तभी उसे अर्पिता खाएंगी।

Arpita Mukherjee- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Arpita Mukherjee

Highlights

  • खाना और पानी देने से पहले हो उसकी जांच
  • 18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
  • 24 घंटे गार्ड्स की निगरानी में रहेगी अर्पिता

Arpita Mukherjee: ममता सरकार में मंत्री रहे और अब ED की गिरफ्त में पार्थ चटर्जी के मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इस बार बड़ा खुलासा बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में फंसी अर्पिता मुखर्जी को लेकर हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानि ED ने अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा बताया है। ED ने कहा है कि अर्पिता मुखर्जी पर जानलेवा हमला हो सकता है। 

ED ने अपील की है कि जिस जेल में अर्पिता को रखा गया है वहां पर उसके खाने-पीने की जांच हो। साथ ही बताया है कि अर्पिता को 4 से ज्यादा कैदियों के साथ न रखा जाए। आपको बता दें कि कल कोर्ट ने पार्थ और अर्पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 19 अगस्त तक दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। 

खाना देने से पहले हो उसकी जांच

ईडी ने PMLA कोर्ट को जानकारी दी है कि इस समय अर्पिता सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में उन्हें जो भी खाना दिया जाए, उसे पहले चखना जरूरी है। उधर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की वकील ने भी शुक्रवार को दावा किया कि अर्पिता की जान को खतरा है। वकील ने अर्पिता के लिए एक डिवीजन 1 कैदी श्रेणी की मांग की और उसके खाने और पानी की पहले जांच की बात कही।

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई 

बता दें कि कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोप में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को ED की रिमांड के बाद अब 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है।

24 घंटे गार्ड्स की निगरानी में रहेगी अर्पिता

कोर्ट ने अर्पिता मुखर्जी को जेल भेजने के पहले कई निर्देश दिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्पिता के सेल में चार से अधिक कैदियों को नहीं रखा जा सकेगा। कुछ भी खाने-पीने की वस्तुओं या भोजन के पहले उस खाने का टेस्ट होगा तभी उसे अर्पिता खाएंगी। यही नहीं अर्पिता को 24 घंटे, सातों दिन गार्ड्स की निगरानी में रखा जाएगा। ईडी को पूछताछ करने के लिए जेल में ही अनुमति होगी।