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Hindi News पश्चिम बंगाल संदेशखालि हिंसा मामले में TMC नेता शिवप्रसाद हाजरा की हुई पेशी, कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

संदेशखालि हिंसा मामले में TMC नेता शिवप्रसाद हाजरा की हुई पेशी, कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने सुनवाई के बाद टीएमसी नेता हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

संदेशखालि मामले में TMC नेता शिबू हाजरा की कोर्ट में हुई पेशी।- India TV Hindi Image Source : ANI संदेशखालि मामले में TMC नेता शिबू हाजरा की कोर्ट में हुई पेशी।

कोलकाता: पश्‍च‍िम बंगाल के संदेशखालि यौन हिंसा मामले में आरोपी टीएमसी नेता को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा उर्फ शिबू हाजरा सहित 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को बशीरहाट उपमंडल अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। दरअसल,  बशीरहाट के एसपी एचएम रहमान ने शनिवार को बताया कि पुलिस को तृणमूल नेता शाहजहां शेख के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्‍त नहीं हुई है। वहीं, टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को ग‍िरफ्तार क‍िया जा चुका है। 

संदेशखालि से किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताब‍िक, तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शिवप्रसाद हाजरा को संदेशखालि से गिरफ्तार किया गया। हाजरा पुलिस में दर्ज शिकायतों में अपनी पार्टी सहकर्मी और दो मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उत्तम सरदार के साथ इस हिंसा मामले में नामजद आरोपी हैं। वहीं, बशीरहाट एसपी रहमान ने यह भी बताया क‍ि इस मामले में मिल रहीं शिकायतों के आधार पर जांच चल रही है और हर ग्राम पंचायत में और पुलिस बल को तैनात क‍िया गया है। संदेशखाली मामले में टीएमसी नेता शिवप्रसाद हाजरा को रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। जहां अदालत ने शिवप्रसाद हाजरा को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 

कई मामलों में दर्ज हुआ मुकदमा

सूत्रीं के मुताबिक, इस यौन हिंसा मामले की एक पीड़िता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और 307 (हत्या का प्रयास) का मामला दर्ज कराया है। 

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