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TMC को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका, फ्रीज 3 बैंक खातों पर ED का शिकंजा रहेगा बरकरार

तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी द्वारा फ्रीज किए गए टीएमसी के बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है।

Mamata Banerjee- India TV Hindi
Image Source : PTI ममता बनर्जी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता की अगुवाई वाली TMC को ED द्वारा फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इंकार कर दिया है। ED ने TMC के तीन बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए थे, जिनमें कुल 440 करोड़ रुपये थे। इससे पहले, पुलिस ने तीन अकाउंट्स फ्रीज़ किए थे, जिन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने आंशिक रूप से खोल दिया था, लेकिन ED ने उन्हीं अकाउंट्स को फिर से फ्रीज कर दिया था।

इससे पहले, कलकत्ता हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने कुछ शर्तों के साथ फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों को इस्तेमाल करने की अस्थायी मंजूरी दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि पुलिस ने जिन सबूतों के आधार पर खाते फ्रीज किए थे, वे फिलहाल संतुष्ट करने वाले नहीं हैं। हालांकि, पार्टी इन खातों का इस्तेमाल केवल रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए ही कर पाएगी और इसके लिए कोर्ट ने एक स्पेशल ऑफिसर भी नियुक्त किया था।

हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने इस मामले की देखरेख के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया था और कहा गया था कि यह व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू रहेगी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट की टिप्पणी

इस दौरान अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद इतनी जल्दी में खाते फ्रीज क्यों किए गए। कोर्ट ने टिप्पणी की थी, "18 जून को FIR दर्ज हुई और अगले ही दिन 19 जून को आनन-फानन में खाते फ्रीज कर दिए गए। इस शुरुआती स्टेज पर कोर्ट को ऐसा कोई ठोस आधार या सबूत नहीं दिख रहा, जिसके दम पर इतनी हड़बड़ी में यह कदम उठाया गया।" कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब आम नागरिक पुलिस के पास जाते हैं, तब तो ऐसी तत्परता शायद ही कभी देखने को मिलती है।

पैसे निकालने के लिए रखी गई थीं शर्तें

तब कोर्ट ने कहा था कि पार्टी इन खातों से सिर्फ अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज का खर्च ही निकाल पाएगी। इसके अलावा,  किसी अन्य काम के लिए पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे। बैंक में चेक जमा करने से पहले उस पर TMC के दो अधिकृत पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पदाधिकारियों के साइन के बाद उस चेक पर स्पेशल ऑफिसर (रिटायर्ड जज) के भी काउंटर-सिग्नेचर होने जरूरी हैं।

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