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पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए Good News, 15 अक्टूबर को मिलेगा अक्टूबर का वेतन-पेंशन

वित्त विभाग ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन, ग्रांट-इन-एड वेतन, मजदूरी, पारिश्रमिक, स्टाइपेंड और मानदेय 15 अक्टूबर 2026 को दिया जाएगा।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक तस्वीर

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज दी है। सरकार के वित्त विभाग ने अक्टूबर 2026 के वेतन और पेंशन भुगतान की तारीख जारी कर दी है। वित्त विभाग ने बुधवार (23 सितंबर) को इस संबंध में एक ज्ञापन भी जारी किया है।

पारिश्रमिक, स्टाइपेंड और मानदेय का भी होगा भुगतान

ज्ञापन के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन 15 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाएगा। इसी तारीख को ग्रांट-इन-एड वेतन, मजदूरी, पारिश्रमिक, स्टाइपेंड और मानदेय का भी भुगतान किया जाएगा।

पेंशन और पारिवारिक पेंशन का भुगतान 15 अक्टूबर को

इसके अलावा पेंशन और पारिवारिक पेंशन का भुगतान भी 15 अक्टूबर को ही किया जाएगा। जहां लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के साथ भुगतान किया जाएगा।

भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की न हो देरी

वित्त विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वेतन और पेंशन से जुड़े बिल तथा अन्य जरूरी भुगतान दस्तावेज समय पर संबंधित कोषागार में जमा कर दें, ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो।

सरकारी कार्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर

सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर महीने का भुगतान निर्धारित तारीख पर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस सरकारी कार्मचारियों और पेंशन पाने वाले बुजुर्ग लोगों में खुशी का माहौल है।

जारी किए गए जरूरी निर्देश

वित्त विभाग ने भुगतान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए DDO (Drawing and Disbursing Officer) और डिपॉजिट अकाउंट्स के एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्हें संबंधित बिल और भुगतान संबंधी सलाह (Advices) समय रहते ट्रेजरी में जमा करनी होगी।

इसके बाद ट्रेजरी की ओर से निर्धारित तारीख यानी 15 अक्टूबर 2026 के अनुसार भुगतान के लिए जरूरी मैंडेट जारी किए जाएंगे। सरकार ने यह व्यवस्था पहले से तय मासिक भुगतान प्रणाली के तहत की है। वित्त विभाग ने 27 अगस्त 2015 को जारी अपने मेमो में मासिक वेतन, मजदूरी, स्टाइपेंड, मानदेय और पेंशन आदि के भुगतान की तारीखों से संबंधित व्यवस्था तय की थी।

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