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आरजी कर रेप केस: मृतका के माता-पिता का आरोप, कहा- पुलिस और अस्पताल ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और मर्डर की घटना मामल में पीड़ित परिवार ने बंगाल पुलिस और अस्पताल पर आरोप लगाया है। मृतका के माता-पिता ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या और बलात्कार के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की।

RG Kar rape case Victims parents allege police and hospital tried to destroy evidence- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO आरजी कर रेप केस

आरजी कर अस्पताल में हुई रेप और मर्डर की घटना मामले में जान गंवाने वाली महिला डॉक्टर के माता पिता ने शुक्रवार को बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनकी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या के सबूतों को नष्ट करने के पुलिस और अस्पताल अधिकारियों के कथित प्रयास की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकतीं। माता-पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपराध के पीछे के मुख्य षडयंत्रकारियों को बचाने का प्रयास किया, जबकि सीबीआई सभी अपराधियों को पकड़ने में विफर रही और बड़ी साजिश के पहलू को नजरअंदाज कर दिया। 

पीड़ित परिवार का आरोप

मृतक चिकित्सक की मां ने एक प्रमुख बंगाली टीवी चैनल से कहा, ‘‘कोलकाता पुलिस, अस्पताल प्रशासन और सत्तारूढ़ तृणमूल के जनप्रतिनिधियों सहित सभी ने इस भयावह घटना को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई, ताकि सच्चाई सामने न आए।’’ स्नातकोत्तर प्रशिक्षु (31) का शव पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। निचली अदालत ने 20 जनवरी को बलात्कार-हत्या मामले में एकमात्र दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मृतका की मां ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री कोलकाता पुलिस, अस्पताल और प्रशासन की विफलता से इनकार नहीं कर सकतीं।’’ 

कुणाल घोष ने आरोपों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोपों को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि ये टिप्पणियां कुछ ताकतों द्वारा प्रेरित हैं जो मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए तृणमूल और राज्य सरकार को खराब तरीके से दिखाना चाहती हैं।’’ बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप और मर्डर मामले में दोषी संजय रॉय के लिए फांसी की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह 27 जनवरी को सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें इसी तरह की याचिका के साथ उसकी अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 

(इनपुट-भाषा)