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Hindi News बिहार बिहार: सीओ साहब ने दो एटर्नी कर्मचारियों के साथ युवती का किया गैंगरेप, नौकरी का दिया था झांसा

बिहार: सीओ साहब ने दो एटर्नी कर्मचारियों के साथ युवती का किया गैंगरेप, नौकरी का दिया था झांसा

बिहार के मुजफ्फरपुर में कांटी थाना के सीओ पर एक युवती के साथ गैंगरेप के करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। युवती का आरोप है कि कांटी सीओ ने अपने दो एटर्नी के साथ मिलकर नौकरी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया है।

Kanti CO rape- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE मुजफ्फरपुर में कांटी सीओ पर रेप के आरोप

बिहार के मुजफ्फरपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां महिलाओं की रक्षा करने वाले ने ही युवती की आबरू लूट ली। खबर है कि एक युवती ने कांटी सीओ पर नौकरी दिलाने के नाम पर रेप करने का आरोप लगाया है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ कांटी CO ने अपने दो एटर्नी कर्मचारी के साथ मिलकर गैंग रेप किया है। इस घटना के सामने आने के बाद से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

सीओ ने एक महीना तक किया रेप
पीड़ित युवती ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कांटी अंचलाधिकारी राजशेखर ने मुझे कंप्युटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का भरोसा देकर मेरे साथ गलत काम किया। महिला ने आरोप लगाया कि सीओ ने अपने घर पर भी बुलाकर एक महीना तक मेरे साथ गलत काम किया। इसकी जानकारी जब कांटी थाना को दी तो वहां से मुझे भगा दिया गया। युवती ने कहा कि अब न्याय के लिए कोर्ट की शरण में आयी हूं। वहीं इस मामले में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि दिनांक 8-8-2023 को पीड़िता को आरोपियों ने कांटी अंचल कार्यालय में बुलाकर नौकरी देने का प्रलोभन दिया और उसके बाद अपने-अपने आवास पर लगातार बुलाते रहे और पीड़िता को नौकरी का प्रलोभन देकर उसका यौन शोषण करने लगे।

कांटी सीओ और साथियों पर हुआ मुकदमा दर्ज
अधिवक्ता ने बताया कि 11 अगस्त को भी सभी आरोपियों ने एक एटर्नी के आवास पर युवती को बुलाया और गलत काम किया। जब पीड़िता रोने लगी तो सभी ने उसे समझा बुझा कर घर भेज दिया। इसके बाद 22 वर्षीय युवती ने न्यायालय के माध्यम से कांटी सीओ राजशेखर और उसके दो एटर्नी कर्मचारी मुमताज और जितेंद्र कुमार पर नौकरी दिलाने के नाम पर रेप करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है। मामला अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के न्यायालय में एक आपराधिक मुकदमा कराया गया है। धारा-376, 376(डी), 376(सी), 376(ई) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली तारीख 10 अक्टूबर को मुकर्रर की है।

(रिपोर्ट- संजीव कुमार)

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