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Hindi News क्राइम दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री लीना पॉल को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री लीना पॉल को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार दक्षिण भारत की अभिनेत्री लीना पॉल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है।

दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री लीना पॉल को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा- India TV Hindi दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेत्री लीना पॉल को 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली: धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार दक्षिण भारत की अभिनेत्री लीना पॉल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट ने लीना पॉल के अलावा मोहन राज और अरुण मुथू को भी 15 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है जबकि कमलेश कोठारी और ज्योनेल डेनियल को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मोहन राज 2014 से चन्द्रशेखर का वकील है, हवाला से पैसा हासिल करता था और चन्द्रशेखर की पत्नी लीना पॉल को पैसा ट्रांसफर किया जाता था। वहीं, आरोपी मोहन राज के वकील ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी के पास हवाला को लेकर मोहन के खिलाफ कुछ नहीं है। बता दें कि मुख्य आरोपी चन्द्रशेखर सालों से तिहाड़ जेल में बंद है।

कोर्ट में लीना पॉल के वकील ने कहा कि 'लीना ने तुरंत जांच को ज्वाइन किया था, वह कहीं भागी नहीं, 10 दिन दिल्ली में रहीं हैं।'‌ इस पर जज ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा कि क्या 10 दिन से आरोपी आपकी जांच में सहयोग कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दिया कि, 'जी हां, लेकिन आरोपियों को क‌ई जगह ले जाना पड़ेगा। यहां सैल कंपनियां और हवाला शामिल है।

जज ने पूछा कि 'इनका एकाउंट कौन देखता था? लीना, मोहन और कोठारी को आपने गिरफ्तार किया, आपको जांच में क्या मिला?' दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि 'गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक पिकअप बॉय है, उसे हवाला ऑपरेटर से मिलाना है। तमिलनाडु, मुंबई, चेन्नई और कर्नाटक में सुकेश तथा लीना की संपत्तिया हैं, उनकी जांच करने जाना है।

दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि 'आरोपी कमलेश कोठारी इनसे पैसे लेता था और प्रोपर्टी खरीदता था।' जज ने पूछा कि मुंबई ले जाने का मकसद समझ नहीं आया, अगर रेंटल प्रोपर्टी है तो वहां ले जाने की जरूरत क्या है? वकील ने कहा कि अक्सर होता ये है कि आरोपी दिखाते रेंटल प्रोपर्टी हैं लेकिन होता कुछ और ही है।

जज ने कहा कि 'आरोपियों को केरल क्यों ले जाना है, क्या आपके पास कोई लीड है, जिसकी आपको जांच करनी है या वहां ले जाकर पता करना है कि कुछ है या नहीं।' 
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि कोची, चेन्न‌ई और बेंगलुरु में प्रोपर्टी है।' इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 28 दिन की रिमांड मांगी थी।

दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि 'लीना पॉल के तीन बैंक खातों का पता चला है, उनकी जांच करनी है, कुछ लोग फरार हैं, जिनके विदेश से तार जुड़े हैं।' यह कहकर दिल्ली पुलिस ने 28 दिन की रिमांड मांगी लेकिन जज ने कहा कि '28 दिन की रिमांड तो नहीं बनती। आप इन्हें न्यायिक हिरासत से भी ले जा सकते हैं।'

दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि '11 अगस्त को लीना पॉल ने अरुण मुथू को व्हाट्सऐप कॉल की थी, हमें शक है कि केस के दौरान भी कोई लेन-देन हुआ और कार खरीदी गई थी।' दिल्ली पुलिस के तर्क सुनने के बाद जज ने पूछा कि 'मोहन राज और लीना पॉल को 15 दिन, कोठारी और एक अन्य आरोपी की 7 दिन की रिमांड काफी होगी?'

इस पर दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि मौजूदा समय में इतनी मोहलत काफी नहीं होगी। जो टीम के लोग हैं, वो ट्रांसपोर्ट के अलग-अलग मोड से जाएंगे, कुछ फ्लाइट से तो कुछ ट्रेन से जाएंगे, एक साथ नहीं पहुंच पाएंगे।' लेकिन, कोर्ट ने दिल्ली के वकील की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

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