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सौतेली मां को प्रेमी से साथ बच्चे ने देखा, दोनों ने गला घोंटकर की मासूम की हत्या; संदूक में छिपाई लाश

हापुड़ जिले के एक कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच साल के बच्चे की हत्या का आरोप था, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया।

पांच साल के बच्चे की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा।- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE पांच साल के बच्चे की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा।

हापुड़: जिले में एक मासूम की हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक बच्चे की उसकी सौतेली मां और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बच्चे ने सौतेली मां को उसके प्रेमी के साथ संदिग्ध अवस्था में देख लिया था। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने बच्चे के शव को घर में ही एक संदूक में बंद करके रख दिया। इस मामले में हापुड़ जिले की एक अदालत ने पांच वर्षीय बच्चे की हत्या के लिए उसकी सौतेली मां और महिला के प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। 

भेद खुलने के डर से की हत्या

वहीं इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश (प्रथम) मिताली गोविंद राव की अदालत ने दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 20 फरवरी 2020 को बहादुरगढ़ थानाक्षेत्र के पसवाड़ा गांव में पांच साल के बच्चे मारुफ ने घर में अपनी सौतेली मां शबाना को उसके प्रेमी नसीर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उन्होंने बताया कि शबाना और नसीर ने भेद खुल जाने के डर से मारुफ की गला दबा कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने मारुफ की हत्या के बाद उसके शव को घर के ही एक संदूक में छिपा दिया था। 

पिता ने दर्ज कराई शिकायत

पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के संबंध में मृतक बच्चे के पिता फकरू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई। शिकायत के आधार पर उस व्यक्ति की दूसरी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बच्चे की सौतेली मां और उसके प्रेमी नसीर को गिरफ्तार कर 12 मार्च 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसी मामले में अब कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। (इनपुट- पीटीआई)

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