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अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल पोस्ट में 20 प्रतिशत आरक्षण, नहीं देना होगा फिजिकल टेस्ट; जानें और क्या-क्या छूट मिलेगी

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 20 प्रतिशत पद अब ऐसे अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे तो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। अग्रिवीरों को इसमें कई प्रकार की छूट भी मिलेगी।

अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में मिलेगा आरक्षण। - India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में मिलेगा आरक्षण।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 20 प्रतिशत पद अब पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इनके लिए शारीरिक परीक्षा की आवश्यकता भी नहीं होगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी) के 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखेगी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और ऊपरी आयु सीमा में छूट शामिल होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाने से पहले अग्निवीरों को विभिन्न राज्यों में नौकरियों में छूट का वादा भी किया था, जिसके तहत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पोस्ट रिजर्व रखी जाएंगी। 

गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

दरअसल, दिल्ली पुलिस अपने कांस्टेबल के 20 प्रतिशत पदों को पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखेगी और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देगी। इसके अलावा उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में किए गए संशोधनों के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसे शुक्रवार को अधिसूचित किया गया। यह संशोधन केंद्र की उस व्यापक योजना के अनुरूप बल की भर्ती नीति को औपचारिक रूप देता है जिसके तहत अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सुरक्षा बलों में शामिल किया जाएगा। 

भर्ती के लिए मिलेंगी कई प्रकार की छूट

जानकारी के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक माप सहित भर्ती परीक्षणों के संचालन के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं पुलिस आयुक्त द्वारा अलग से जारी की जाएंगी। अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल (कार्यकारी) पद पर भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी और यह वर्तमान में 18-25 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, अग्निवीर योजना के पहले बैच के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़कर 30 वर्ष हो जाएगी। 

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