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CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़े दोनों मामले क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, दिल्ली पुलिस सूत्रों ने दी जानकारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़े कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के दोनों मामले क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

Ashutosh Ranka and Saurav Das- India TV Hindi
Image Source : PTI आशुतोष रांका और सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके अनधिकृत प्रवेश से जुड़े दोनों मामले क्राइम ब्रांच को सौंप दिए गए हैं। कनॉट प्लेस वाला मामला सोमवार को क्राइम ब्रांच को सौंप गया था। अब जंतर-मंतर से जुड़ा दूसरा मामला भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है।

13 अक्टूबर को दर्ज हुई थीं दो FIR

13 अक्टूबर को कनॉट प्लेस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(ए), 332 और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा, संसद मार्ग थाने में भी लोक सेवक के काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने और अन्य संबंधित आरोपों के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बताया था कि सार्वजनिक शांति भंग करने और कानून का उल्लंघन करने की कथित आशंका के मद्देनजर एहतियाती कार्रवाई की गई।

13 अक्टूबर की सुबह सौरव दास, आशुतोष रांका, अजिंक्य शिंदे और CJP के 11 अन्य सदस्य एक निजी परिसर से होते हुए जंतर-मंतर पहुंच गए थे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, सुरक्षा कर्मियों के काम में बाधा डाली और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। इस दौरान वहां राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। सभी 14 लोगों को हिरासत में लिया गया था।

SEM कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक बढ़ाई है हिरासत

दास और रांका को इससे पहले भी हिरासत में लिया गया था और उन्होंने एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए बॉण्ड पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान प्रिवेंटिव अरेस्ट के बाद जो पीस बॉन्ड भरा था उसकी शर्तों के उल्लंघन और बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन के मामले में SEM कोर्ट द्वारा 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद सोमवार को SEM कोर्ट ने न्यायिक हिरासत दो दिन बढ़ाकर 21 अक्टूबर तक कर दी थी। वहीं, अब सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपनी न्यायिक हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। दोनों के वकील मामले में तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं।

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