Fire Certificate for Hotels: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड केस की जांच में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी होटल फ्लोरिश स्टे के मालिक लवकेश बजाज को भी साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस बीच, दिल्ली में इस वीभत्स अग्निकांड के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी शह पर इतनी लापरवाही से होटल संचालन किया जा रहा था। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर किसी को दिल्ली में होटल खोलना हो तो उसके लिए क्या नियम-कायदे होते हैं।
होटल के लिए क्या हैं नियम?
- 12 मीटर से ज्यादा हाइट पर फायर सर्टिफिकेट जरूरी है।
- सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए।
- कॉरिडोर की चौड़ाई का भी 1.5 मीटर होना जरूरी है।
- सड़क की चौड़ाई कम से कम 9 मीटर होनी चाहिए।
कैसे मिलता है फायर सर्टिफिकेट?
दिल्ली फायर सर्विस से NOC दो स्टेज में लेना होता है। ऐसे में दिल्ली में फायर सर्टिफिकेट लेने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है और फायर NOC के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, आइए जानते हैं।
- निर्माण शुरू करने से पहले जानकारी दें।
- बिल्डिंग प्लान DFS को भेजा जाता है।
- DFS जांच कर मंजूरी जारी करता है।
- बिल्डिंग बनने के बाद निरीक्षण करता है।
- फायर और लाइफ सेफ्टी की जांच होती है।
- जांच के बाद फायर सर्टिफिकेट मिलता है।
फायर NOC के नियम
वैसे फायर सर्टिफिकेट लेने की प्रकिया सबके लिए एक समान नहीं है। इसके लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग से लेकर होटल और अस्पताल के लिए अलग-अलग नियम कायदे तय किए गए हैं।
| भवन/संस्थान का प्रकार |
ऊंचाई की सीमा |
मंजिलों की सीमा |
| रेसिडेंशियल बिल्डिंग |
15 मीटर से अधिक |
5 मंजिल से ऊंची इमारत |
| होटल/गेस्ट हाउस |
12 मीटर से अधिक |
ग्राउंड + 3 मंजिल की बिल्डिंग |
| स्कूल/कॉलेज |
9 मीटर से अधिक |
3 मंजिल से ऊंची इमारत |
| अस्पताल/नर्सिंग होम |
9 मीटर से अधिक |
ग्राउंड + 2 मंजिल की बिल्डिंग |
दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड केस का अपडेट
जिस होटल फ्लोरिश स्टे में आग लगी थी, उसके मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। लवकेश पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में छापेमारी हो रही है। दिल्ली सरकार भी अब सख्त दिख रही है। दिल्ली में अब बिना NOC वाले सभी होटल सील होंगे। नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द होंगे।
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