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मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, दिल्ली में अवैध होटल और संपत्तियों पर चलेगा अभियान

 Published : Jun 04, 2026 11:52 am IST,  Updated : Jun 04, 2026 12:32 pm IST

मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी आग के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कार्रवाई के सख्त आदेश दिए हैं। दिल्ली के सभी अवैध होटल और गेस्ट हाउस पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता- India TV Hindi
सीएम रेखा गुप्ता Image Source : PTI

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग के मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हादसे के पीछे की सभी कमियों और लापरवाहियों की गंभीरता से जांच की जाएगी तथा जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।

अग्नि सुरक्षा नियमों की होगी जांच

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति संचालित गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों व भवन उप-नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सभी संपत्तियों को किया जाएगा सील

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाली ऐसी सभी संपत्तियों को सील किया जाएगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।

MCD करेगा कार्रवाई

दिल्ली नगर निगम (MCD) दक्षिण दिल्ली में अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू करेगा। इसके तहत भवन उपविधियों और लाइसेंस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को सील करने का अभियान चलाया जाएगा। यह कदम मालवीय नगर स्थित एक 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' (बी एंड बी) होटल में भीषण आग लगने की घटना के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। इस हादसे ने क्षमता से अधिक संचालन तथा भवन के स्वीकृत नक्शे के बिना बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघनों को उजागर कर दिया है। 

स्वीकृत नहीं हुआ था भवन का नक्शा 

एमसीडी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि जिस इमारत में यह घटना हुई, उसके खिलाफ पहले कभी किसी उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने नाम न उजगार करने की शर्त पर कहा, 'इस इमारत पर कभी किसी उल्लंघन के लिए मामला दर्ज नहीं किया गया। इसका भवन नक्शा भी कभी स्वीकृत नहीं हुआ था।' 

अधिकारियों ने इसी इमारत के भूतल पर संचालित एक रेस्तरां में भी अनियमितताओं की ओर इशारा किया। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'बी एंड बी योजना के तहत व्यावसायिक रसोईघर या पूर्ण रूप से संचालित रेस्तरां की अनुमति नहीं होती। केवल सीमित आतिथ्य सेवाओं की अनुमति दी जाती है।' 

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