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दिल्ली-NCR में दिवाली से ठीक पहले वायु प्रदूषण स्तर 'गंभीर' श्रेणी के करीब पहुंचा, GRAP-3 की पाबंदियां लागू

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया है।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू- India TV Hindi
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू

Highlights

  • दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां लागू
  • दिवाली से पहले बढ़ा वायु प्रदूषण
  • क्या क्या लगे प्रतिबंध?

दिवाली से ठीक पहले, शुक्रवार को  दिल्ली-एनसीआर में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के तहत तीसरे चरण (Stage-III) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ रहा है और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'गंभीर' (severe) श्रेणी के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली का AQI 382 दर्ज किया गया। एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो, नोएडा में AQI 303, ग्रेटर नोएडा में 316, गुरुग्राम में 368 और गाजियाबाद में 257 दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 301 से 400 के बीच का AQI 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी में आता है, जबकि 401 से 500 के बीच की रीडिंग को 'गंभीर' (severe) श्रेणी में रखा गया है।NCR क्षेत्र में पहले से ही GRAP चरण-II (Stage-II) के प्रतिबंध लागू थे। अब चरण-III (Stage-III) के उपाय लागू होने से, मौजूदा प्रतिबंधों के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त पाबंदियां भी जुड़ गई हैं। इनमें प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय, सख्ती से नियमों का पालन कराना और संबंधित एजेंसियों को हवा की गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए निर्देश देना शामिल है।

GRAP-III के तहत कौन-कौन से प्रतिबंध लगेंगे?

  • GRAP चरण-III के तहत, प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए निर्माण कार्यों, वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं।
  • गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ (demolition) कार्यों पर सख्त रोक।
  • पुराने BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध।
  • स्टोन क्रशर को बंद करना और खनन गतिविधियों पर रोक।
  • सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए मशीनों से सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाना।
  • अंतर-राज्यीय (inter-state) डीजल बसों पर प्रतिबंध, सिवाय उन बसों के जो BS-VI या उससे बेहतर ईंधन मानकों का पालन करती हैं।
  • नियमों का पालन न करने वाले ईंट-भट्टों और हॉट-मिक्स प्लांट के संचालन पर रोक।
  • दिल्ली में गैर-जरूरी मध्यम और भारी डीजल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध।
  • बच्चों को खतरनाक वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से बचाने के लिए, स्थानीय प्रशासन प्राथमिक कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कर सकता है।

     

क्यों लगाया गया ग्रैप-3 प्रतिबंध
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के प्रतिबंधों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल और औद्योगिक प्रदूषण को कम करना है, क्योंकि दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब होने की आशंका है। 

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