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FSSAI की बड़ी कार्रवाई: नकली घी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, दिल्ली और हरियाणा से 6,500 लीटर से ज्यादा मिलावटी घी जब्त

FSSAI ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ उसकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

delhi- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT खाद्य मिलावट के खिलाफ FSSAI की जीरो टॉलरेंस नीति जारी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नकली घी बनाने और सप्लाई करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा किया है। FSSAI के नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस (NRO) के निदेशक देवेश कुमार महला, IPS के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। FSSAI के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (CFSO) ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी की और 6,500 लीटर से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी घी और कच्चा माल जब्त किया।

जांच की शुरुआत तब हुई जब FSSAI ने देखा कि कुछ ऑनलाइन और प्रिंट विज्ञापनों में बिना जरूरी FSSAI लाइसेंस नंबर और सही लेबलिंग जानकारी के प्रीमियम गाय के घी और सामान्य घी बेचने का प्रचार किया जा रहा था। इसके बाद अधिकारियों ने ग्राहक बनकर (डिकॉय ऑपरेशन) विक्रेता से संपर्क किया और उत्पाद के सैंपल लिए। इन सैंपलों को तय प्रक्रिया के तहत FSSAI मान्यता प्राप्त NABL लैब में जांच के लिए भेजा गया। लैब जांच में सामने आया कि ये उत्पाद घी के लिए तय खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें वनस्पति तेल और अन्य गैर-दुग्ध पदार्थों की मिलावट पाई गई। जांच के आधार पर FSSAI टीम ने नकली घी के निर्माण, भंडारण और वितरण नेटवर्क की पहचान की। 17 जून 2026 को दिल्ली और हरियाणा में बड़ी कार्रवाई की गई।

बता दें दिल्ली के द्वारका स्थित गांव धूलसिरस में एक संदिग्ध फैक्ट्री पर छापा मारा गया। यहां से करीब 1,020 लीटर अज्ञात तेल और करीब 1,500 लीटर संदिग्ध मिलावटी घी बरामद किया गया। पूरा स्टॉक जब्त कर नियामकीय हिरासत में ले लिया गया। हरियाणा के सोनीपत स्थित M/S बाला जी फूड प्रोडक्ट्स, सेक्टर-53, फेज-5 में कार्रवाई की गई। यहां से बाजार में बिक्री के लिए पैक किया गया 4,000 लीटर से ज्यादा संदिग्ध मिलावटी घी जब्त किया गया।

खाद्य मिलावट के खिलाफ FSSAI की जीरो टॉलरेंस नीति जारी

इस मामले में स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कर FIR दर्ज कर ली गई है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। FSSAI ने सभी जब्त सामग्री को सुरक्षित हिरासत में रखा है और आगे की जांच के लिए वैधानिक सैंपल लिए गए हैं। FSSAI ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून Food Safety and Standards Act, 2006 के उल्लंघन करने वाले सभी लोगों और संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

FSSAI की उपभोक्ताओं से अपील

घी और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय जरूर जांचें:

  • FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर
  • सही लेबल जानकारी
  • निर्माता की जानकारी
  • पैकेजिंग की स्थिति
  • बहुत कम कीमत वाले संदिग्ध उत्पादों से सावधान रहें

FSSAI ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि संदिग्ध खाद्य उत्पाद या मिलावट की शिकायत Food Safety Connect ऐप, FoSCoS पोर्टल या FSSAI कार्यालय में करें। 

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