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पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की मुश्किलें बढ़ीं, गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है।

Satyendar Jain and arvind kejriwal- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जैन की गिरफ्तारी की मांग की है। गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी नेता के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS), 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है।

सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ एक मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है।

ED ने दाखिल किया था आरोप पत्र

उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और 'पर्याप्त सबूत' की मौजूदगी के आधार पर मंजूरी मांगी है। संघीय एजेंसी ने जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदों से जुड़े धन शोधन मामले में मामला दर्ज किया और मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल जमानत पर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

अगस्त 2017 में दर्ज की गई थी FIR

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में जैन और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया कि कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो 2015 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।