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Hindi News चुनाव 2024 इलेक्‍शन न्‍यूज MCD Elections 2022: दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार के लिए आईं गाइडलाइंस, लगेंगी कई पाबंदियां

MCD Elections 2022: दिल्ली नगर निगम में चुनाव प्रचार के लिए आईं गाइडलाइंस, लगेंगी कई पाबंदियां

चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले से इजाजत लिए बिना बाइक या साइकिल रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।

MCD Elections, MCD Elections 2022, MCD Elections Campaigning Guidelines- India TV Hindi Image Source : PTI FILE Representational Image.

Highlights

  • संहिता के दिशा-निर्देशों के अनुसार रात 8 बजे के बाद सभाएं करने या जुलूस निकालने पर रोक होगी।
  • चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले से इजाजत लिए बिना बाइक या साइकिल रैली नहीं निकाल पाएंगे।
  • नुक्कड़ सभाओं में केवल 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी।

नयी दिल्ली: दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने इस साल अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनाव की आदर्श आचार संहिता में कोविड-19 मद्देनजर मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिये 5 तय की है। इसके अलावा भी संहिता में कई पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। संहिता के दिशा-निर्देशों के अनुसार रात 8 बजे के बाद सभाएं करने या जुलूस निकालने पर रोक होगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले से इजाजत लिए बिना बाइक या साइकिल रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।

नुक्कड़ सभाओं में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नुक्कड़ सभाओं में केवल 50 लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी। आयोग ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में केवल 5 लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की इजाजत होगी। बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में एमसीडी के लिए निर्वाचन आयोग कुछ ही दिन में तारीख की घोषणा कर सकता है।

48 घंटे पहले जिलाधिकारियों को देनी होगी ये जानकारी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संहिता दस्तावेज के अनुसार, 'कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के लिये स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिये 5 तय की गई है। स्टार प्रचारकों से चुनाव प्रचार कराने की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले जिलाधिकारी को देनी होगी। वैध अनुमति के बिना और मौजूदा DDMA दिशानिर्देशों के तहत किसी भी रोड शो और मोटरबाइक/साइकिल रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।' (भाषा)