'पाकिस्तान से आ रही फंडिंग', इमरान खान पर किरीट सोमैया का सनसनीखेज दावा, बोले- भारत में बवाल की साजिश
अभिनेता इमरान खान पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पाकिस्तान से फंडिंग लेकर भारत में अशांति फैलाने की साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अभिनेता अब राजनीतिक आरोपों के केंद्र में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान को लेकर एक नया दावा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विदेशी फंडिंग और भारत में अराजकता फैलाने की कथित साजिश का आरोप लगाया है। सोमैया ने इमरान खान को अमेरिकी नागरिक बताते हुए कहा कि विदेशी नागरिक भारत में राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने यह भी दावा किया कि अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ना होगा। हालांकि पाकिस्तान से फंडिंग मिलने और भारत में अशांति फैलाने की कथित साजिश से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।
किरीट सोमैया ने पोस्ट में क्या कहा?
किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेता इमरान खान को लेकर पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने विदेशी नागरिकता, पाकिस्तान से कथित तौर पर आने वाले पैसे और भारत में अराजकता फैलाने की साजिश का जिक्र किया। सोमैया ने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के कारण इमरान खान भारत में राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते और उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना होगा। अपने पोस्ट में सोमैया ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल यदि विदेशी ताकतें भारत में अशांति पैदा करने के लिए करती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे देश से बाहर किया जा सकता है। उनके बयान के बाद अभिनेता की नागरिकता, भारत में उनकी राजनीतिक गतिविधियों और कथित विदेशी फंडिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सोमैया के पोस्ट में लगाए गए आरोपों को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान से फंडिंग मिलने के दावे की पुष्टि के लिए संबंधित एजेंसियों की जांच या अन्य विश्वसनीय प्रमाण जरूरी होंगे।
अगस्त क्रांति मैदान के प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। अभिनेता इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वॉशिंगटन और अपनी फर्स्ट कजिन जैन मैरी खान के साथ प्रदर्शन में पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था और बाद में उनका एक वीडियो भी सामने आया था। प्रदर्शन के बाद इमरान खान की नागरिकता और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे। बताया गया कि अभिनेता के पास भारतीय नागरिकता नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिकता है। उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था। उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट और भारत का ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड है। इसी आधार पर किरीट सोमैया ने सवाल उठाया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद अभिनेता भारत के घरेलू राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए।
गृह मंत्रालय से LOC जारी करने की मांग
विरोध प्रदर्शन के बाद किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और इमिग्रेशन अधिकारियों को पत्र लिखकर इमरान खान के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की मांग की थी। 13 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को लिखे पत्र में उन्होंने अनुरोध किया कि मामले की जांच और शिकायत पर कार्रवाई पूरी होने तक अभिनेता को भारत छोड़ने की अनुमति न दी जाए। सोमैया ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से यह भी अनुरोध किया कि यदि अभिनेता विदेश जाने की कोशिश करें तो संबंधित पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए। उनका तर्क था कि इमरान खान के देश से बाहर चले जाने पर जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। हालांकि, उनकी मांग और किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के बीच अंतर है। LOC जारी करने की मांग किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि ऐसा सर्कुलर जारी हो चुका है।
इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस
इस मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। बताया गया है कि अभिनेता ने नोटिस की प्रति प्राप्त कर ली है। यह कार्रवाई उनकी अमेरिकी नागरिकता और विरोध प्रदर्शन में कथित भागीदारी को लेकर की गई है। हालांकि नोटिस के सटीक कानूनी आधार और उसमें दर्ज शर्तों की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से किया जाना जरूरी है। सोमैया ने अपनी शिकायत में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 और नागरिकता अधिनियम, 1955 के कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 813/2026 का भी उल्लेख किया था। उनके अनुसार मामले की जांच लंबित है और संबंधित अधिकारियों को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
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