Indian Railways: दिवाली-छठ की भीड़भाड़ में रेलवे के इन नियमों को मत तोड़ना, वरना हो सकती है जेल

दिवाली और छठ पूजा का त्योहारी सीजन आते ही भारतीय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रोशनी और खुशियों का यह पर्व लाखों लोगों को अपने घरों की ओर खींच लाता है, लेकिन इस उत्साह में कुछ नियम तोड़ने की गलती भारी पड़ सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना तो लगता ही है, कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। आइए, जानते हैं उन नियमों के बारे में, जिन्हें इस फेस्टिव सीजन में अनदेखा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है।
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दिवाली और छठ पूजा का त्योहारी सीजन आते ही भारतीय रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। रोशनी और खुशियों का यह पर्व लाखों लोगों को अपने घरों की ओर खींच लाता है, लेकिन इस उत्साह में कुछ नियम तोड़ने की गलती भारी पड़ सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जुर्माना तो लगता ही है, कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। आइए, जानते हैं उन नियमों के बारे में, जिन्हें इस फेस्टिव सीजन में अनदेखा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है।
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बिना टिकट यात्रा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 55 के तहत अपराध है। त्योहारों की भीड़ में कई लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन टीटीई द्वारा पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। अगर आपके पास कन्फर्म टिकट नहीं है, तो प्लेटफॉर्म टिकट या सामान्य टिकट लेकर ही स्टेशन में प्रवेश करें।
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ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर या केरोसिन ले जाना सख्त मना है। दिवाली के दौरान लोग अक्सर पटाखे बैग में छिपाकर ले जाते हैं, जो खतरनाक और गैरकानूनी है। रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत यह अपराध 7 साल तक की जेल का कारण बन सकता है। पिछले साल, एक यात्री को पटाखों के साथ पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।
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ट्रेन में चेन खींचना भी गंभीर अपराध है। बिना उचित कारण के चेन खींचने पर धारा 141 के तहत 1000 रुपये जुर्माना या एक साल की जेल हो सकती है। त्योहारों के दौरान स्टेशन पर रुकने के लिए लोग अक्सर यह गलती करते हैं, लेकिन यह सभी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनता है।
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इसके अलावा, रेलवे परिसर में धूम्रपान, शराब पीना या गंदगी फैलाना भी दंडनीय है। रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई और सुरक्षा के लिए सख्त नियम हैं। गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।