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पाकिस्तानी हमले के बीच कच्छ में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, आदेश जारी

गुजरात के कच्छ जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। ऐसा करता हुआ पाए जाने पर दंडित भी किया जा सकता है।

कच्छ में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध।- India TV Hindi
Image Source : PTI कच्छ में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध।

कच्छ: भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के कच्छ जिले में भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कच्छ जिले में किसी भी प्रकार का एयूवी/ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ऐसा करते हुए पाए जाने पर दंडित भी किया जाएगा। यह आदेश आगामी 15 मई तक लागू रहेगा। 

जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

कच्छ जिला प्रशासन की ओर से एयूवी/ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, "कच्छ जिले में वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिमोट सेंसिंग, खनन, कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी सरकारी या निजी संगठन/व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के यूएवी/ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का पात्र होगा। यह अधिसूचना 15/05/2025 तक लागू रहेगी।"

भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर

बता दें कि इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तान पर 06-07 मई की रात एयरस्ट्राइक की थी। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की। इसमें कई आतंकवादी भी मारे गए। भारत ने इस स्ट्राइक को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद का एक्शन बताया। इसके साथ ही भारत ने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया और न ही किसी आम नागरिक को इससे क्षति पहुंची है। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया।