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गुजरात में 'लव जिहाद' का पहला केस दर्ज, शख्स ने हिंदू महिला को यूं दिया था धोखा

गुजरात में लागू होने के महज 3 दिनों के भीतर राज्य ने गुरुवार को वडोदरा में 'गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021' के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया।

First Love Jihad Accused Arrested Gujarat,Love Jihad Accused Arrested In Gujarat, Love Jihad- India TV Hindi Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL वडोदरा में पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को धोखा देकर एक हिंदू महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

गांधीनगर: गुजरात में लागू होने के महज 3 दिनों के भीतर राज्य ने गुरुवार को वडोदरा में 'गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021' के उल्लंघन का पहला मामला दर्ज किया। वडोदरा में पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को सैम मार्टिन, एक ईसाई के रूप में अपना परिचय देकर एक हिंदू महिला से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वडोदरा के तरसाली इलाके के रहने वाले 25 वर्षीय समीर अब्दुलभाई कुरैशी को गुरुवार को दर्ज शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। 25 साल की एक हिंदू महिला ने समीर के खिलाफ ईसाई होने का झूठा बहाना बनाकर उससे शादी करने की शिकायत दर्ज कराई।

वडोदरा के गोत्री पुलिस स्टेशन के निरीक्षक एसवी चौधरी ने बताया, ‘हिंदू महिला ने शिकायत की है कि उसे समीर द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक रिश्ते में बहलाया गया था, जिसने कहा कि वह सैम मार्टिन एक ईसाई था। उसने शिकायत की है कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था और उस पल की तस्वीरें खींची थी और उसने धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो उसे वायरल कर दिया। उन्होंने 2019 में शादी की थी।’ वडोदरा के डीसीपी जयराजसिंह वाला ने बताया, ‘गोत्री पुलिस ने गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 के आईपीसी 376, 377, 504, 506 (2) और खंड (4) के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।’

गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की घोषणा के बाद 15 जून से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नक्शेकदम पर चलते हुए राज्य में नया संशोधन लाया गया है। यह कानून 1 अप्रैल को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और लगभग एक महीने पहले राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी। संशोधित कानून के तहत, शादी से जबरन धर्म परिवर्तन, या किसी व्यक्ति की शादी करवाकर, या किसी व्यक्ति की शादी में सहायता करके, एक आरोपी को 3-5 साल की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यदि मामले में, पीड़ित एक महिला, नाबालिग, एससी या एसटी है, अपराधी को 4-7 साल की जेल की सजा और 3 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, यदि कोई संगठन इस अपराध में शामिल पाया जाता है, तो सजा 3-10 साल के बीच होगी। संशोधन का उद्देश्य उभरती हुई प्रवृत्ति को रोकना है जिसमें महिलाओं को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से शादी का लालच दिया जाता है।