नई दिल्ली: मालेगांव बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत पर 6 जून को सुनवाई होगी। साध्वी प्रज्ञा के वकील ने सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने जून में सुनवाई की तारीख तय की।
गौरतलब है कि 2008 मालेगांव धमाकों के मामले में नेशनल इंवेस्टीगेशन एजेंसी(एनआईए) की ओर से शुक्रवार (13 मई) को दायर की जाने वाली चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं करने का फैसला किया गया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आरोपियों में शामिल नहीं होने की वजह से उनके जेल से जल्दी बाहर आने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी और इसी के बाद उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
मालेगांव धमाकों में चार लोगों की मौत हुई थी ओर 79 घायल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कमजोर सबूत हैं और उनके खिलाफ मकोका भी हटाया जा चुका है। इसके चलते साध्वी को आरोपियों में शामिल नहीं किया गया। एनआईए ने इस मामले की जांच तीन साल पहले महाराष्ट्र एटीएस से ली थी। महाराष्ट्र एटीएस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। एनआईए ने सभी आरोपियों, गवाहों और सबूतों की फिर से जांच की। कई लोगों के नए सिरे से बयान भी दर्ज किए गए।
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