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अब 60% ईपीएफ पर लगेगा टैक्स, PPF पर छूट जारी

नई दिल्ली: भविष्य निधि निकासी पर कर लगाए जाने के बजट प्रस्ताव से उपजे भ्रम को दूर करते हुए सरकार ने आज कहा कि भविष्य निधि कोष में एक अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारी द्वारा

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नई दिल्ली: भविष्य निधि निकासी पर कर लगाए जाने के बजट प्रस्ताव से उपजे भ्रम को दूर करते हुए सरकार ने आज कहा कि भविष्य निधि कोष में एक अप्रैल 2016 के बाद कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान के 60 प्रतिशत हिस्से पर मिलने वाले ब्याज पर ही कर लिया जायेगा। हालांकि, लोक भविष्य निधि (PPF) की निकासी कर मुक्त बनी रहेगी।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि एक अप्रैल 2016 के बाद भविष्य निधि में किये गये अंशदान पर अर्जित ब्याज पर ही प्रस्तावित कर लगाया जायेगा। उन्होंने कहा, पीपीएफ के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीपीएफ पर ईईई यानी तीनों स्तर पर कोई कर नहीं लगेगा। कोष में योगदान के समय, उस पर प्रतिफल मिलने पर और निकासी के समय, तीनों स्तरों पर कर से छूट जारी रहेगी। पीपीएफ पर 100 प्रतिशत कर छूट होगी।

अधिया ने कहा कि ईपीएफ में 3.7 करोड़ सक्रिय अंशधारक हैं जिनमें उंचा वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र के करीब 70 लाख कर्मचारी हैं जो कि ईपीएफ ब्याज निकासी के समय कर लगाये जाने के ताजा बजट प्रस्ताव के दायरे में आयेंगे।

अधिया ने कहा, करीब तीन करोड़ लोग हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रपए से कम है। ये ईपीएफ के पात्र सदस्य कहे जाते हैं। इन तीन करोड़ लोगों के लिए भविष्य निधि कराधान मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। वे अपना 100 प्रतिशत मूलधन बिना किसी कर के वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को अधिसूचना में स्पष्ट किया जायेगा।

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