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‘दिल्ली में चीनी मांझे पर लगेगा प्रतिबंध, सूती धागे से उड़ेगी पतंग’

आप सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि चीनी मांझे पर जल्द ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा क्योंकि नायलोन से बने धागे से पतंग उड़ाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर वह फिक्रमंद है।

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दिल्ली: आप सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि चीनी मांझे पर जल्द ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा क्योंकि नायलोन से बने धागे से पतंग उड़ाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर वह फिक्रमंद है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ को जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार चीनी मांजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है और पतंग उड़ाने के लिए केवल ऐसे सूती धागे के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी, जिसमें किसी भी तरह की धातु और कांच के अंश नहीं हों।

दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है, पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझे या नायलोन अथवा प्लास्टिक से बने मांजे या तेज धार वाले किसी भी मांझे जिसकी धार तेज करने के लिए उस पर कांच, धातु या कोई भी धारदार वस्तु चढ़ाई गई हो, दिल्ली में उसकी बिक्री, उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना का एक मसौदा दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने तैयार किया है। इसकी समीक्षा दिल्ली के विधि विभाग ने की है। पतंग उड़ाने के लिए अब धातु या कांच से रहित केवल सूती या प्राकृतिक रेशों वाले मांजे की ही अनुमति दी जाएगी।

हलफनामे में आगे कहा गया है, संबद्ध विभाग इस आशय की अधिसूचना का मसौदा तैयार कर रहा है। अदालत में इस किस्म के मांझे को प्रतिबंधित करने संबंधी याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चीनी मांझे के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल और इसकी खरीद पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि बेहद धारदार इस मांझे के कारण देशभर में कई मौत हो चुकी है और यह मांझे इंसानी मांस को काटने में सक्षम है। इस याचिका के आधार पर अदालत ने आप सरकार को नोटिस जारी किया था, जिस पर आप सरकार ने अदालत में यह जवाब दिया है।

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