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औरंगाबाद हथियार केस में अबू जुंदाल सहित 7 को उम्रकैद

मुंबई की मकोका अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता अबू जुंदाल और छह अन्य को वर्ष 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

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नई दिल्ली: मुंबई की मकोका अदालत ने 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता अबू जुंदाल और छह अन्य को वर्ष 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने 28 जुलाई को अबु जुंदाल और 11 अन्य को दोषी करार दिया था।

इस मामले में कुल 22 आरोपी थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर विस्फोटक, हथियार और गोला बारूद इकट्ठा किए थे और 2002 के गुजरात दंगे में नेताओं की कथित भूमिका के लिए उन्हें निशाना बनाने की साजिश की थी। जुंदाल की गिरफ्तारी के बाद साल 2013 में मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की गई। सुनवाई इस साल मार्च में मकोका अदालत में पूरी हुई।

बता दें, 8 मई 2006 को मुंबई एंटी टेररिज्म स्कॉवड (ATS) ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करीब चंदवाड़-मनमाड़ हाईवे पर दो कारों को रोका था। तलाशी के दौरान उसमें 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके-47 रायफलें और 3,200 कारतूस बरामद हुए। मौके से एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कहा जा रहा था गाड़ी चला रहा अबु जुंदाल फरार हो गया था। जुंदाल पुलिस को चकमा देकर बांग्लादेश के रास्ते भाग निकला था और बाद में पाकिस्तान पहुंच गया था।

जुंदाल को जून 2012 में सऊदी अरब से यहां भेजे जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसने एटीएस को अन्य ठिकानों के बारे में भी जानकारी दी, जहां से 13 किलोग्राम आरडीएक्स, 1,200 कारतूस, 50 हथगोले और 22 मैगजीन बरामद की गई। इस मामले में कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने वर्ष 2013 में जुंदाल सहित सभी आरोपियों के खिलाफ साल 2006 से ही विभिन्न मामलों की साजिश करने को लेकर आरोपपत्र दायर किए।

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