नई दिल्ली: महाराष्ट्र के चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला केस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री असोक चव्हाण को बड़ा झटका लगा है। राज्यपाल सीएच विद्यासागर राव ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पूर्व सीएम पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी के साथ ही अशोक चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा आईपीसी की धारा 120बी और 420 के तहत भी अपराध तय किए जाएंगे। बता दें कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में सीबीआई ने दूसरी बार महाराष्ट्र के राज्यपाल को खत लिखकर आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी एक प्रस्ताव भेजकर गवर्नर विद्यासागर राव से गुजारिश की थी कि वह अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई को अनुमति दें।
चव्हाण वर्तमान में महाराष्ट्र से लोकसभा के सांसद हैं और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख हैं। पिछले महीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुकदमा चलाने का फैसला लिया और राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट दी।
वहीं, जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चार पूर्व मुख्यमंत्रियों- अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख (दिवंगत), सुशील कुमार शिंदे और शिवाजीराव नीलांगेकर-पाटिल (तत्कालीन राजस्व मंत्री) समेत कई शीर्ष अफसरों व अन्य अधिकारियों के खिलाफ इस हाई प्रोफाइल मामले में मुकदमा चलाने को कहा था।
इस कमीशन का गठन जनवरी, 2011 में किया गया था। हालांकि इसकी रिपोर्ट को तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिसंबर 2013 में खारिज कर दिया था।
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