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पुराने वाहनों को नष्ट करने के बाद ही नए वाहन पंजीकृत करें: NGT

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 नए डीजल वाहनों का पंजीकरण तभी करने को कहा है जबकि यह नगर निगम अपने पुराने

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए दिल्ली के परिवहन विभाग को 10 नए डीजल वाहनों का पंजीकरण तभी करने को कहा है जबकि यह नगर निगम अपने पुराने नौ वाहनों को नष्ट करने के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे।

एनजीटी चेयरपर्सन स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने नगर निगम को नए वाहनों के पंजीकरण के उद्देश्य से संबद्ध प्राधिकरण के समक्ष चेसिस नंबरों के साथ नष्ट किए गए वाहनों के फोटोग्राफ दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, इन वाहनों को तभी पंजीकृत किया जाए जब प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त कही गई बातों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय।

उल्लेखनीय है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जनोपयोगी सेवाओं के लिए बीएस-4 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप 10 नए वाहनों की जरूरत बताते हुए एनजीटी से संपर्क किया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, निगम द्वारा इन वाहनों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक निस्संक्रामक एवं अन्य द्रव्यों के छिड़काव के लिए ही किया जाएगा।

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