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AIPMT: CBSE ने परीक्षा कराने के लिए मांगा तीन महीने का समय

नई दिल्ली: सुप्रिम कोर्ट बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 (AIPMT) को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी CBSE की याचिका पर

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AIPMT: CBSE ने परीक्षा कराने के लिए मांगे 3 महीने

नई दिल्ली: सुप्रिम कोर्ट बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 (AIPMT) को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी CBSE की याचिका पर सुनवाई करने को आज तैयार हो गया।

शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे की पीठ ने इस बारे में CBSE की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय उस समय किया जब सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने पीठ के समक्ष इस विषय को रखा।
 
कुमार ने न्यायालय को बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय में फिर से परीक्षा आयोजित कराना असंभव है।

उन्होंने कहा कि एक साथ सात परीक्षाएं आयोजित कराने के कारण बोर्ड पर पहले से ही काम का बहुत अधिक बोझ है। उसे फिर से परीक्षा आयोजित कराने के लिए कम से कम तीन महीने के समय की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने 15 जुलाई को AIPMT-2015 को रद्द कर दिया था और 4 सप्ताह के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित कराने का आदेश दिया था।

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