नई दिल्ली: कर सुधार और बाजार एकीकरण की दिशा में लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा में GST से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। जहां एक ओर इसे आर्थिक सुधार के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है वहीं पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए सभी दल के नेताओं का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने भरोसा दिलाया है कि जीएसटी से न तो आम लोगों पर बोझ पड़ेगा और न ही राज्यों को नुकसान होगा। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि जीएसटी के काले धन पर लगाम लगेगी। ऐसे में जब इसे 1 अप्रैल 2017 तक लागू किया जाना है, इसकी राहें उतनी आसान नहीं जान पड़ रही हैं। जानिए GST के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं।
GST आने से क्या सस्ता और क्या महंगा:
सस्ता:
- छोटी कारें और मिनी एसयूवी
- एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन और वाशिंग मशीन
- होटल/रेस्तरां का बिल
- फिल्म की टिकट
महंगा:
- डिब्बाबंद फूड
- कपड़े, रत्न और आभूषण
- मोबाइल और क्रेडिट कार्ड बिल
GST (गुड्स एंड सर्विस टैक्स): जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी ये चीजें...
- पेट्रोलियम उत्पाद
- पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम और जिला परिषद द्वारा लगाया जाने वाला एंटरटेनमेंट (मनोरंजन कर) एवं एम्यूजमेंट टैक्स
- अल्कोहल
- स्टैंप ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी
- बिजली की खपत और बिक्री कर
GST राज्यसभा में पास अब आगे क्या?
लंबे से लंबित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक (GST) से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। हालांकि विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए अभी कम से कम 50 फीसदी राज्यों की मंजूरी हासिल करनी होगी। इसके लिए विधेयक को फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा।
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