नयी दिल्ली: सरकार ने बेनामी लेनदेन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने के प्रयासस्वरूप ‘बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक 2015 में और संशोधन करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकारी बयान में बताया गया कि ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संसद में बेनामी लेनदेन (निषेध) (संशोधन) विधेयक 2015 में संशोधनों को पेश किये जाने को मंजूरी दे दी गई है।
इन संशोधनों का मकसद विधेयक के प्रावधानों को कानूनी और प्रशासनिक लिहाज से और मजबूत करना है ताकि विधेयक के कानून बनने के बाद इसके प्रावधानों को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को दूर किया जा सके। इस विधेयक के पीछे मकसद बेनामी लेनदेन अथवा कारोबार को प्रभावी ढंग से रोकना और अनुचित तरीके से कानून को धोखा देने पर लगाम लगाना है। संशोधन के तहत अब सरकार को तय प्रक्रिया अपनाते हुये बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा। वक्तव्य में हालांकि, आगे कहा गया है कि जो लोग बेनामी संपत्ति की घोषणा वर्तमान में जारी आय घोषणा योजना के तहत कर देंगे उन्हें बेनामी कानून से माफी दी जायेगी।
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