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पंजाब में केजरीवाल को मानहानि मामले में मिली जमानत

अमृतसर: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दो अन्य नेताओं को अमृतसर की एक अदालत ने मानहानि मामले में जमानत दे दी। पंजाब के राजस्व

arvind kejriwal- India TV Hindi
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अमृतसर: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दो अन्य नेताओं को अमृतसर की एक अदालत ने मानहानि मामले में जमानत दे दी। पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

इस दौरान आप नेताओं संजय सिह और आशीष खेतान के साथ केजरीवाल खचाखच भरे अदालत कक्ष में मौजूद थे। सिंह और खेतान इस मामले में सह आरोपी थे। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 18 जुलाई को मानहानि के इस मामले में केजरीवाल और अन्य को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा था।

आप नेताओं ने मजीठिया पर पंजाब में नशाखोरी का कारोबार करने का आरोप लगाया था और उन्हें 'ड्रग माफिया' कहा था। राज्य में सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मजीठिया के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे। मजीठिया ने कहा कि वह मानहानि मामले में जल्द सुनवाई चाहते हैं, ताकि आप नेताओं को उन्हें बदनाम करने के लिए जेल भेजा जा सके।

आरोप तीन घटनाओं से जुड़े हैं। पहले मामले में 14 जनवरी को मुक्तसर साहिब में माघी रैली के दौरान केजरीवाल और संजय सिंह ने मजीठिया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद 27 फरवरी को भी केजरीवाल ने अपने अमृतसर दौरे के दौरान भी मजीठिया पर आरोप लगाए। इसके अलावा संजय सिंह और आशीष खेतान ने चंडीगढ़ में भी मजीठिया पर आरोप लगाए।

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