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बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के 126 वकीलों को किया सस्पेंड

चेन्नई: बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के 126 वकीलों को आज निलंबित कर दिया और देश के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में उनके वकालत करने पर रोक लगा दी। यह कदम बार काउन्सिल

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चेन्नई: बार काउन्सिल ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु के 126 वकीलों को आज निलंबित कर दिया और देश के किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण में उनके वकालत करने पर रोक लगा दी। यह कदम बार काउन्सिल की उस चेतावनी के मद्देनजर की गई है जिसमें कहा गया था कि वह वैसे अधिवक्ताओं को निलंबित कर देगी जो बहिष्कार और अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे।

बीसीआई की कार्रवाई अधिवक्ता अधिनियम नियमों में हाल में किए गए संशोधन के विरोध में विभिन्न बार एसोसिएशनों की संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा 25 जुलाई को उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ और निचली अदालतों के समक्ष धरना दिए जाने की घोषणा किए जाने के मद्देनजर की है। जेएसी ने कहा था कि वह न्यायाधीशों समेत किसी को भी परिसर में घुसने नहीं देगी।

बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जिन लोगों को निलंबित किया गया है उनमें जेएसी के मुख्य समन्वयक पी तिरमलाईराजन, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी बार काउन्सिल के पूर्व सदस्य एम वेलमुरगन, मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सचिव अरिवाझगन, महिला वकील संघ की अध्यक्ष नलिनी और एगमोर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन बाब शामिल हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है, इन लोगों को किसी भी अदालत या अन्य मंच पर वकालत की अनुमति नहीं होगी और उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए अधिवक्ता नहीं माना जाएगा। परिषद इन वकीलों के खिलाफ उपरोक्त कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का संकल्प व्यक्त करती है और कार्यवाही विभिन्न स्थानों पर चलेगी।

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